आयुष्मान भारत महाभियान के कार्य में ढिलाई और पंचायत भवन की दुर्दशा पर कड़ी कार्रवाई
मुंगेली। लोरमी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत दरवाजा में पदस्थ सचिव होरीलाल साहू को कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पाण्डेय द्वारा की गई। साथ ही, सचिव के विरुद्ध विभागीय जांच भी प्रारंभ कर दी गई है।
औचक निरीक्षण में उजागर हुई गड़बड़ियां
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत दरवाजा में आयुष्मान भारत महाभियान के तहत पंचायत भवन में आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य चल रहा था। इस दौरान कलेक्टर कुन्दन कुमार ने पंचायत का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि पंचायत भवन के चारों ओर गंदगी फैली हुई थी, भवन में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था और साफ-सफाई की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई।
कलेक्टर ने इसे स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य के खिलाफ माना और इस लापरवाही को गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए पंचायत सचिव के विरुद्ध तत्काल निलंबन की अनुशंसा की।
सख्त निर्देश दिए कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर कुन्दन कुमार ने स्पष्ट कहा कि,
“स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, यह जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायतों में सचिवों को न सिर्फ प्रशासनिक कार्य बल्कि साफ-सफाई और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।”
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों की नियमित निगरानी की जाए और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ निर्दयी कार्रवाई की जाए।

निलंबन अवधि में लोरमी जनपद कार्यालय में रहेंगे सचिव
जिला पंचायत सीईओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सचिव होरीलाल साहू का मुख्यालय निलंबन अवधि के दौरान जनपद पंचायत लोरमी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के पात्र रहेंगे, किंतु किसी भी प्रशासनिक कार्य का संचालन नहीं कर सकेंगे।
भविष्य के लिए बना चेतावनी का संदेश
यह कार्रवाई पंचायत स्तर पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी पंचायत अधिकारियों को ईमानदारी और जिम्मेदारी से कार्य करना अनिवार्य होगा।
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स्थान: लोरमी, मुंगेली जिला
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