तहसीलदारों ने 22 जुलाई से निर्धारित अनिश्चितकालीन हड़ताल किया स्थगित…
शासन द्वारा किये जा रहे पहल पर समय देने का किया गया निर्णय
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आव्हान पर प्रदेश के तहसीलदार , नायब तहसीलदारों द्वारा राजस्व न्यायालय , भुइयाँ , ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के सभी कार्यों के ऑनलाइन समयसीमा में निराकरण हेतु पर्याप्त संशाधन की मांग एवं राजस्व न्यायालय में सुरक्षा सहित शासन द्वारा पूर्व घोषणा अनुसार तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति का अनुपात पूर्व की भांति 50:50 एवं नायब तहसीलदारों को राजपत्रित अधिकारी के दर्जा पर तत्काल कार्यवाही सहित जजेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना , प्रोटोकॉल कार्य हेतु उचित व्यवस्था , तहसीलदारों हेतु कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन हेतु वाहन व्यवस्था , सड़क दुर्घटना में पीड़ित को तहसीलदार के माध्यम से राहत राशि शासन की ओर से तत्काल उपलब्ध कराने , तहसीलदार नायब तहसीलदार को अधीक्षक , सहायक अधीक्षक का प्रभार नही दिए जाने , ऑनलाइन व्यवस्था हेतु आवश्यक संशाधन कंप्यूटर , प्रिंटर , स्कैनर , ऑपरेटर उपलब्ध कराने संबंधित सभी विषयों पर प्रान्त कार्यकारिणी के साथ सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्री अविनाश चंपावत के मध्य चर्चा हुई।
जिसमें उनके द्वारा विस्तार से सभी मांगो पर किये जा रहे कार्यवाही से अवगत कराया गया। संशाधन , सुरक्षा , पदोन्नति , राजपत्रित अधिकारी संबंधित विभाग से जारी पत्रों पर कार्यवाही का आश्वासन देकर समय देते हुए हड़ताल स्थगित किये जाने हेतु अवगत कराया गया था जिस पर संघ की कार्यकारिणी द्वारा सभी सदस्यों से चर्चा उपरांत आमजनमानस के कार्यों के प्रभावित होने के दृष्टिगत सशर्त हड़ताल 22 जुलाई तक के लिए स्थगित किया गया था।
जिसमे निर्णय लिया गया था कि शासन की ओर से 19 जुलाई तक उचित पहल नहीं होने पर प्रदेश के सभी तहसीलदार , नायब तहसीलदार 22 जुलाई से हड़ताल पर जाने हेतु बाध्य होंगे । 22 जुलाई से हड़ताल पर अंतिम निर्णय हेतु प्रदेश कार्यकारिणी ने आपस मे चर्चा किया। संघ के प्रांताध्यक्ष नीलमणि दुबे ने अवगत कराया कि वर्तमान में संघ के प्रतिनिधिमंडल का राजस्व सचिव एवं शासन स्तर से चर्चा होने पर तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोशन में 50% पद पूर्ववत आरक्षित करने कि मांग पर सकारात्मक है । नायब तहसीलदार को राजपात्रित करने कि फ़ाइल सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करने तैयारी कि जा रही है।
मध्यप्रदेश शासन कि भांति यहाँ भी शासन कि ओर से सर्कुलर ज़ारी करने विधि विभाग से परामर्श लेने हेतु फ़ाइल तैयार कर प्रेषित कि जाने कि बात पर सचिव महोदय सहमत हुए हैं। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 में त्रुटि सुधार के मामलों में तहसीलदार को पुनः अधिकार दिए जाने पर संघ शासन के किसान हित के निर्णय का सम्मान करते है एवं इस हेतु संघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राजस्व मंत्री एवं माननीय कुरूद विधायक अजय चंद्राकर , छत्तीसगढ़ के किसान संघ का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं
वर्तमान में किसानो के हित में विधान सभा सत्र एवं राजस्व सचिव महोदय के सकारात्मक आश्वासन पर हमारा संघ अपने पूर्व निर्णित 22 जुलाई कि हड़ताल पर जाने के निर्णय को स्थगित करता है। प्रान्त कार्यकारिणी की ओर से संघ के प्रांताध्यक्ष नीलमणि दुबे ,मिडिया प्रभारी ओमप्रकाश चंद्रवंशी एवं प्रवक्ता शशिभूषण सोनी ने विज्ञप्ति में बताया कि संघ कि कार्यकारिणी आगामी बैठकों में अग्रिम रणनीति हेतु विचार करेगी।
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