नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025: मुद्रक एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी
बिलासपुर, 22 जनवरी 2025
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने इस अवसर पर जिले के मुद्रक एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश चुनाव प्रचार के दौरान प्रकाशित प्रचार सामग्री के नियमन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिए गए हैं।
निर्देशों का पालन अनिवार्य
कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुद्रक एवं प्रकाशकों को चुनावी प्रचार सामग्री प्रकाशित करते समय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का हर हाल में पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रचार सामग्री में मुद्रक और प्रकाशक का नाम एवं पता अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रचार सामग्री किसी भी प्रकार की भ्रम या अपारदर्शिता को बढ़ावा न दे।
नियमों का उल्लंघन गंभीर अपराध
निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित मुद्रक एवं प्रकाशक को गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। नियमानुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकतम 06 माह का कारावास या 2,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। श्री शरण ने जोर देकर कहा कि सभी मुद्रकों और प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी प्रचार सामग्री चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के विपरीत न हो।
चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर
कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के दौरान यह कदम चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। प्रचार सामग्री में प्रकाशक और मुद्रक का विवरण प्रदर्शित करना न केवल एक कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि यह जनता के प्रति जवाबदेही और भरोसे को भी मजबूत करता है।
निर्देशों के प्रति सतर्कता आवश्यक
कलेक्टर ने सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को सचेत किया है कि वे निर्वाचन आयोग के निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मुद्दे पर कड़ी निगरानी रखेगा, और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
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