शासकीय चरनोई भूमि के आवंटन प्रकरण पर सनातनी हिंदू समाज ने अपने अधिवक्ता निखील शुक्ला के माध्यम से दर्ज की आपत्ति
बिलासपुर। मौजा मोपका स्थित शासकीय चरनोई भूमि (खसरा नंबर 1053/1) को कब्रिस्तान हेतु आवंटित करने के प्रकरण पर सनातनी हिंदू समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। समाज के सदस्यों ने अधिवक्ता निखिल शुक्ला के माध्यम से तहसीलदार बिलासपुर को आपत्ति पत्र सौंपा, जिसमें इस भूमि को आवंटित करना अवैध व सार्वजनिक हितों के विरुद्ध बताया गया है।
आपत्ति दर्ज करने वालों में गोपाल तिवारी, पुखराज, प्रवीण गुप्ता, अभिषेक ठाकुर, युवराज तोड़ेकर, आकाश सरकार, प्रिंस वर्मा, राजा पांडेय, मनीष वर्मा, काली मिश्रा, अविनाश मोटवानी और ओंकार कश्यप शामिल हैं।
आपत्तिकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह भूमि निस्तार पत्रक में चराई मद में दर्ज है और इसका वर्षों से स्थानीय पशुधन के लिए चराई भूमि के रूप में उपयोग हो रहा है। इस भूमि को बिना उचित प्रक्रिया अपनाए किसी विशेष समुदाय को सौंपना ग्रामवासियों के अधिकारों का उल्लंघन होगा।
सनातनी हिंदू समाज ने प्रशासन से इस आवंटन प्रकरण को तत्काल ख़ारिज करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि आपत्ति पर समुचित विचार नहीं किया गया तो न्यायालय में कानूनी चुनौती दी जाएगी।
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