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रायपुर के पहलाजानी हॉस्पिटल पर बच्चा बदलने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर FIR दर्ज 🔥 पूरी खबर पढ़ें 👇

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पहलाजानी हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज, बच्चा बदलने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित माता लक्ष्मी नर्सिंग होम एवं पहलाजानी टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सरोगेसी सेंटर के खिलाफ बच्चा बदलने के गंभीर आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद थाना खम्हारडीह में दर्ज की गई है। मामला IVF प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और कानून उल्लंघन से जुड़ा हुआ है।

क्या है पूरा मामला?

दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के बचेली निवासी अशोक कुमार सिंह और उनकी पत्नी उषा सिंह संतान प्राप्ति के लिए वर्ष 2022 में रायपुर स्थित पहलाजानी हॉस्पिटल पहुंचे थे। यहां उन्हें IVF प्रक्रिया द्वारा संतान होने का आश्वासन दिया गया। अप्रैल 2023 में दूसरी बार IVF प्रक्रिया कराई गई, जिसमें गर्भ में जुड़वा बच्चों की पुष्टि हुई।

25 दिसंबर 2023 को बिना परिजनों की जानकारी के उषा सिंह को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। प्रसव के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया है, लेकिन बाद में सौंपे गए नवजात बच्चों को लेकर परिवार ने संदेह जताया और बच्चों की अदला-बदली का आरोप लगाया।

DNA टेस्ट से गहराया शक

परिजनों ने निजी एजेंसी से DNA टेस्ट कराया, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 की धारा 24(c) के तहत एक ही उपचार चक्र में एक से अधिक पुरुषों के शुक्राणु का उपयोग प्रतिबंधित है। प्रथम दृष्टया कानून उल्लंघन पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर एसपी को तत्काल FIR दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।

इन पर दर्ज हुई FIR

  • माता लक्ष्मी नर्सिंग होम संचालक
  • पहलाजानी टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सरोगेसी सेंटर संचालक
  • डॉ. नीरज पहलाजनी
  •  समीर पहलाजनी
  • मेट्रोपोलिस पैथोलॉजी लैब एवं संबंधित डॉक्टर
  • डॉ0 कर्तव्य कुमार वर्मा एम0डी0 मेट्रो पॉलिस – द पैथोलॉजी स्पेशलिस्ट

कानूनी धाराएं

इस मामले में ART Act 2021 की धारा 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है।

मामले ने मचाया हड़कंप

इस घटना के बाद राज्यभर के चिकित्सा जगत में हड़कंप मच गया है। IVF और सरोगेसी से जुड़े अन्य केंद्रों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।


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मनमोहन पात्रे संपादक The YUVA WORLD News

2017 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत, दैनिक अखबार, सेटेलाइट न्यूज़ चैनल, राष्ट्रीय मासिक पत्रिका में कार्य करने का अनुभव B. Sc. Mathematics व पत्रकारिता में BJMC कि डिग्री। पूर्व बिलासपुर जिला सचिव : Chhattisgarh Journalist Union Journalist Manmohan Patre Chhattisgarh

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