
जिसमें आदिवासी समाज का कहना है, अनुसूचित जनजाति वर्ग का जनगणना उपरांत जनसंख्या अनुपात में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरी निकाय चुनाव में आरक्षण लागू करने एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरी निकाय चुनाव (छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2024) में आरक्षण का पालन कराने बाबत निम्न बिंदुओं पर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण एवं उचित कार्यवाही की मांग किए है।
1. जनगणना के आंकड़े 2011 का माना जाए।
2. यदि किसी कारणवश 2024 की जनगणना ओबीसी का लिया जाता है तो आदिवासी समाज का भी जनगणना 2024 का होना चाहिए।
3. जब तक 2024 की आदिवासियों गणना नहीं कराया जाता तब तक त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण पूर्व की भांति रखा जाए।
4. पांचवी अनुसूची क्षेत्र में गैर संवैधानिक रूप से बनाए गए नगरी निकायों में भी पेसा की तरह सभी अध्यक्ष पदों को आदिवासी के लिए आरक्षित रखे एवं वार्ड पार्षदों की संख्या नियमानुसार 50 प्रतिशत से ज्यादा होना चाहिए।
5. जिला रायगढ़ में तमनार ब्लाक पूर्णतः 5वीं अनुसूचि के क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत है जिसे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा नगर पंचायत की घोषणा की गई है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है
5वीं अनुसूचि के तहत् आने वाले क्षेत्रों में आदिवासी आबादी की सुरक्षा के लिए राज्यपाल के पास विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां होती है अतः मुख्यमंत्री की घोषणा निरस्त किये जाने का अनुरोध है।हम आदिवासियों के संवैधानिक रूप से प्रदत आरक्षण को ध्यान में रखते हुए उक्त बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराए है।
मुख्य रूप उपस्थित रहे – भवानी सिंह सिदार (जिला संरक्षक ) बी. एस. नागेश, (जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज) दीपक उरांव (युवा जिला अध्यक्ष) श्यामलाल टेकाम (महासचिव) अमृतमणि परजा (युवा जिला कार्य. अध्यक्ष) सोमती सिदार (महिला जिला अध्यक्ष) अर्चना सिदार (जिला महिला युवा अध्यक्ष) कविता नेताम, दीपक लकड़ा, अनिल गोंड, अन्नू सिदार, योगेश्वरी सिदार, बालकुमार निकुंज, हबील खलखो, तेजराम सिदार, नारायण सिदार, बोट लाल, अन्य समाज प्रमुखों मौजूद रहे।।महेन्द्र सिदार जिला मीडिया प्रभारी रायगढ़ छग सर्व आदिवासी समाज मो.7697722376
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