रायपुर पुलिस ने जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश का पालन न करने पर वाल्मीकि नगर निवासी आशु क्षत्री (22 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना कबीर नगर में अपराध पंजीबद्ध कर कानूनी कार्रवाई की है।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
आशु क्षत्री को उसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण पूर्व में भी जिला बदर किया गया था। लेकिन आदेश का पालन न करने पर उसे फिर से गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।
जिला बदर आदेश का उल्लंघन
आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत 20 नवंबर 2024 को जिला बदर का आदेश पारित किया गया था। इसके तहत उसे रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित किया गया था। बावजूद इसके, 8 फरवरी 2025 को वह वाल्मीकि नगर में घूमता पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया।
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी आशु क्षत्री के विरुद्ध अपराध क्रमांक 23/25, धारा 223 BNS और 15 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी प्रकार के गैरकानूनी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता से भी अपील की गई है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, जिससे शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।
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