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तखतपुर: कृषक पशु की हत्या कर मांस की खरीदी – बिक्री—गौ वध व संगठित अपराध के 12 आरोपी गिरफ्तार

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तखतपुर: कृषक पशु की हत्या कर मांस की खरीदी- बिक्री—गौ वध व संगठित अपराध के 12 आरोपी गिरफ्तार

दिनांक: 03.09.2025 | थाना: तखतपुर | जिला: बिलासपुर, छ.ग.

संक्षेप: तखतपुर में कृषक के पशु की हत्या कर मांस की बिक्री और खरीद में संलिप्त कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में संगठित अपराध (धारा 111 B.N.S.) भी जोड़ी गई। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

बिलासपुर। थाना तखतपुर में विवेचना के दौरान पुलिस ने गौ वध एवं गौ मांस की खरीद-फरोख्त में संलिप्त 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा. पु.) के मार्गदर्शन में यह कार्यवाही की गई। मामले में संगठित अपराध की धाराएँ भी शामिल की गई हैं।

गिरफ्तार आरोपियों की सूची

  • अरूण सिंह उर्फ अरूण पास्टर — पिता स्व. निर्मल सिंह, उम्र 47, निवासी मिशन कम्पाउंड, वार्ड 04, तखतपुर।
  • राजेश दयाल उर्फ राजेश मसीह — पिता स्व. चंद्र दयाल, उम्र 65, निवासी ग्राम भथरी (थाना जरहागांव)।
  • मुकेश दयाल उर्फ मुकेश मसीह — पिता स्व. चंद्र दयाल, उम्र 60, निवासी भथरी (थाना जरहागांव)।
  • साउल मसीह — पिता सुनील मसीह, उम्र 28, निवासी कम्पाउंड, तखतपुर।
  • संजय खेस — पिता स्व. जानसन खेस, उम्र 55, निवासी मिशन कम्पांड, तखतपुर।
  • किशोर कुमार मसीह — पिता प्यारे लाल मसीह, उम्र 56, निवासी मिशन कम्पाउंड, तखतपुर।
  • लीला मसीह उर्फ कालो आंटी — पति सुनील मसीह, उम्र 47, निवासी मिशन कम्पाउड, तखतपुर।
  • राजेन्द्र लहरे उर्फ राजेन्द्र मसीह — पिता कृष्णा लहरे, उम्र 38, निवासी कालेज पारा, तखतपुर।
  • सुनील कुमार टंडन — पिता शत्रुहन लाल, उम्र 38, निवासी खुडियाडीह / मिशन कम्पाउड, तखतपुर।
  • भोलू उर्फ अभिमन्यू ओगरे — पिता अर्जुन ओगरे, उम्र 40, निवासी आजाद पारा, वार्ड 05, तखतपुर।
  • गुलाम रजा खान उर्फ डब्बू — पिता अबीब खान, उम्र 34, निवासी वार्ड नं. 06, मुसलमान मोहल्ला, तखतपुर।
  • मुन्ना मसीह उर्फ राजकुमार मसीह — पिता घना मसीह, उम्र 70, निवासी मिशन कम्पाउंड, तखतपुर।

कुल गिरफ्तार: 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

आरोप एवं कार्यवाही

पुलिस ने गौ वध कर मांस की बिक्री और मांस खरीद में संलिप्तता का आरोप लगाया है। प्रकरण में निम्नलिखित धाराएँ लागू की गईं — धारा 299, 60, 13, 111 B.N.S., तथा कृषक पशु संरक्षण/परितरण सम्बन्धी अधिनियम (धाराएँ 4, 5, 6, 10)। मामले की गंभीरता को देखते हुए संगठित अपराध की धारा भी जोड़ी गई है और विस्तृत विवेचना जारी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के मार्गदर्शन में थाना तखतपुर द्वारा लगातार जांच-पड़ताल और कानूनन कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी और संपूर्ण सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का मौजूदा रुख

  • संदिग्धों से पूछताछ जारी है।
  • मामले में और आरोपियों की संभावना की जांच की जा रही है।
  • मामले के सबूत (साक्ष्य, खरीद-फरोख्त के रिकॉर्ड आदि) समेटे जा रहे हैं।

सूचना स्रोत:  बिलासपुर पुलिस 


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मनमोहन पात्रे संपादक The YUVA WORLD News

2017 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत, दैनिक अखबार, सेटेलाइट न्यूज़ चैनल, राष्ट्रीय मासिक पत्रिका में कार्य करने का अनुभव B. Sc. Mathematics व पत्रकारिता में BJMC कि डिग्री। पूर्व बिलासपुर जिला सचिव : Chhattisgarh Journalist Union Journalist Manmohan Patre Chhattisgarh

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