बिलासपुर के तत्कालीन ASP राजेंद्र जायसवाल निलंबित, स्टिंग वीडियो के बाद सरकार की बड़ी कार्रवाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेंद्र जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई स्पा संचालक को धमकाने और अवैध वसूली से जुड़े एक स्टिंग वीडियो के वायरल होने के बाद की गई है। सरकार ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए सख्त रुख अपनाया है।
स्टिंग वीडियो में अवैध वसूली और धमकी के आरोप
वायरल वीडियो और शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि तत्कालीन एएसपी राजेंद्र जायसवाल द्वारा स्पा चेकिंग की आड़ में अवैध वसूली की जा रही थी। आरोप है कि मासिक रकम नहीं देने पर संबंधित स्पा संचालकों को नुकसान पहुंचाने और कार्रवाई की धमकी दी जाती थी।
सरकार ने इन कृत्यों को गंभीर कदाचरण, भ्रष्टाचार और पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने वाला बताया है।
आचरण नियमों के उल्लंघन का मामला
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि श्री जायसवाल के कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत पाए गए हैं। इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में मुख्यालय नवा रायपुर
सरकारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान एएसपी राजेंद्र जायसवाल का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर (अटल नगर) निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमों के अनुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
भ्रष्टाचार पर सरकार का सख्त संदेश
राज्य सरकार के इस फैसले को भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के रूप में देखा जा रहा है। स्टिंग वीडियो के आधार पर इतनी त्वरित कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
देखें आदेश की प्रति
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