जूता कारोबारी किशोर दयालानी पर जमीन फर्जीवाड़े का मामला दर्ज, 3 डिसमिल को 6 डिसमिल दिखाकर बेचने का आरोप
बिलासपुर। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने सिंधी कॉलोनी निवासी एवं राजीव प्लाजा स्थित जूता कारोबारी किशोर दयालानी के खिलाफ जमीन संबंधी दस्तावेजों में कथित कूटरचना, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग के आरोप में अपराध दर्ज किया है। मामले में तत्कालीन राजस्व अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार मौजा जरहाभाठा स्थित खसरा नंबर 54/25 की भूमि का वास्तविक रकबा 0.012 हेक्टेयर (करीब 3 डिसमिल) था। आरोप है कि वर्ष 2006-07 से 2010-11 के बीच राजस्व अभिलेखों में कथित हेरफेर कर इसे 0.024 हेक्टेयर (करीब 6 डिसमिल) दर्ज कराया गया।
शिकायतकर्ता एवं प्रॉपर्टी निवेशक शंकर लाल दयालानी ने आरोप लगाया है कि बढ़ाए गए रकबे के आधार पर 14 मार्च 2011 को दो अलग-अलग विक्रय पत्रों के माध्यम से 3-3 डिसमिल भूमि का विक्रय किया गया। शिकायत के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण के बाद पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी एवं 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
राजस्व रिकॉर्ड में कूटरचना का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक के राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का रकबा 0.012 हेक्टेयर दर्ज था, जबकि बाद के रिकॉर्ड में कथित रूप से ओवरराइटिंग कर रकबा बढ़ाया गया। आरोप है कि यह कार्य राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया।
जांच में जुटी पुलिस
सिविल लाइंस पुलिस ने मामला दर्ज कर राजस्व अभिलेखों, विक्रय पत्रों और संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। जांच में तत्कालीन पटवारी और अन्य अधिकारियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
The Yuva World News









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