Bilaspur News: NTPC में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, मोपका पुलिस ने आरोपी सुमित केवट को किया गिरफ्तार
बिलासपुर। नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेने के आरोप में चौकी मोपका, थाना सरकंडा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने NTPC में नौकरी लगवाने का झांसा देकर अलग-अलग लोगों से रकम ली थी। मामले में आरोपी सुमित केवट उम्र 28 वर्ष, निवासी लगरा, चौकी मोपका, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
NTPC में नौकरी लगाने का दिया था भरोसा
पुलिस के मुताबिक, मामले में प्रार्थी रथ लाल लहरी, निवासी लगरा, ने 14 सितंबर 2026 को चौकी मोपका में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि उसने 12वीं और ITI की पढ़ाई की है।
शिकायत के अनुसार, वर्ष 2025 के जुलाई महीने में गांव के ही सुमित केवट ने उसे कथित तौर पर यह भरोसा दिलाया कि उसकी नेताओं से अच्छी पहचान है और वह उसे NTPC में नौकरी लगवा देगा। इसके लिए उसने तत्काल ₹50,000 की जरूरत बताई।
पुलिस के अनुसार, इस भरोसे में आकर प्रार्थी ने आरोपी को तत्काल ₹34,000 PhonePe के माध्यम से दिए और अपने ITI एवं स्कूली प्रमाण पत्र भी सौंपे।
पांच लोगों से रकम लेने का आरोप
पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर अन्य लोगों से भी रकम ली थी। इनमें फरहदा निवासी विमल केवट से ₹65,000, कंचनपुर निवासी ईश्वर केवट से ₹50,000, कंचनपुर निवासी संजय केवट से ₹40,000 और लगरा निवासी सूर्य प्रकाश केवट से ₹24,000 लिए जाने की शिकायत सामने आई।
इन पांच लोगों से ली गई रकम का कुल योग ₹2.13 लाख बताया गया है।
धारा 318(4) BNS के तहत अपराध दर्ज
शिकायत के आधार पर चौकी मोपका, थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 1322/26 दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में धारा 318(4) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
पूछताछ में अपराध स्वीकार करने का पुलिस का दावा
पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और निर्देशन में आरोपी सुमित केवट को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस की कार्रवाई जारी
मोपका पुलिस द्वारा मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायत से जुड़े तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने के मामले में पुलिस द्वारा संबंधित लेन-देन और दस्तावेजों की भी जांच की जा सकती है।
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नोट: इस खबर में ठगी से संबंधित आरोप और रकम का विवरण पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के आधार पर है। आरोपी के खिलाफ आरोप न्यायालय में विचाराधीन हैं और दोष सिद्ध होना न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।






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