Views: 765 बिलासपुर, 13 जून 2024/कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खनि अमला बिलासपुर द्वारा 12-तारीख की शाम से लेकर 13 तारीख को सुबह 6 बजे तक करीब डेढ़ दर्जन ग्रामों में छापामार शैली में सघन निरीक्षण किया। अवैध रेत खदान और खनिज परिवहन करते 7 हाईवा सहित 13 वाहनों पर कार्रवाई की गई।
उप संचालक खनिकर्म विभाग डॉ. दिनेश मिश्रा ने बताया कि टीम द्वारा बीती रात ग्राम लोधीपारा,कोनी,सेंदरी, कछार,लोफंदी,मंगला,धुरीपारा,
लोखंडी,निरतू, घुटकू लमेर,नेवरा,कोटा बोड़सरा, सिरगिट्टी क्षेत्र मे रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच किया गया। इस दौरान सेंदरी क्षेत्र में 4 हाईवा एवं लोधीपारा क्षेत्र में 2 ट्रेक्टर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर पुलिस थाना कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है।
नेवरा क्षेत्र में 3 हाईवा 1 जेसीबी,1 चेन माउंटेड मशीन को खनिज मिट्टी/मुरूम का अवैध उत्खनन एवं कोटा क्षेत्र में 2 ट्रेक्टर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर चैन माउंटेड मशीन को सुपुर्दगी में देते हुए अन्य सभी वाहनों क़ो पुलिस थाना कोटा की अभिरक्षा में रखा गया है। वैध अभिवहन पास/रायल्टी पर्ची के बिना खनिजों का उत्खनन और परिवहन किये जाने के कारण सभी 13 वाहन चालकों/मालिकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71/खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी तरह पिछला सप्ताह खनिज जांच चौकी लांवर मस्तूरी में 3 हाईवा को खनिज रेत का एवं 2 माजदा को मिट्टी(ईंट) के अवैध परिवहन करते पाये जाने के कारण जप्तकर अभिरक्षा में रखा गया है। कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। 
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उप संचालक खनिकर्म विभाग डॉ. दिनेश मिश्रा ने बताया कि टीम द्वारा बीती रात ग्राम लोधीपारा,कोनी,सेंदरी, कछार,लोफंदी,मंगला,धुरीपारा,
लोखंडी,निरतू, घुटकू लमेर,नेवरा,कोटा बोड़सरा, सिरगिट्टी क्षेत्र मे रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच किया गया। इस दौरान सेंदरी क्षेत्र में 4 हाईवा एवं लोधीपारा क्षेत्र में 2 ट्रेक्टर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर पुलिस थाना कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है।
नेवरा क्षेत्र में 3 हाईवा 1 जेसीबी,1 चेन माउंटेड मशीन को खनिज मिट्टी/मुरूम का अवैध उत्खनन एवं कोटा क्षेत्र में 2 ट्रेक्टर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर चैन माउंटेड मशीन को सुपुर्दगी में देते हुए अन्य सभी वाहनों क़ो पुलिस थाना कोटा की अभिरक्षा में रखा गया है। वैध अभिवहन पास/रायल्टी पर्ची के बिना खनिजों का उत्खनन और परिवहन किये जाने के कारण सभी 13 वाहन चालकों/मालिकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71/खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी तरह पिछला सप्ताह खनिज जांच चौकी लांवर मस्तूरी में 3 हाईवा को खनिज रेत का एवं 2 माजदा को मिट्टी(ईंट) के अवैध परिवहन करते पाये जाने के कारण जप्तकर अभिरक्षा में रखा गया है। कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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