बिलासपुर (Bilaspur): शहरी गरीब परिवारों के पक्के मकान के सपने को पूरा करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 में निवास की वैधता की कट-ऑफ तिथि को 31 अगस्त 2015 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है।
इस बदलाव का सीधा फायदा उन पात्र परिवारों को मिलेगा, जो पिछले वर्षों से शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं लेकिन पुरानी कट-ऑफ डेट के कारण योजना के लाभ से बाहर रह गए थे। सरकार के मुताबिक इससे हजारों जरूरतमंद शहरी परिवारों के लिए पक्के आवास का रास्ता खुल सकता है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार गरीब परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि नई कट-ऑफ तिथि से एएचपी परियोजनाओं में पात्र हितग्राहियों के चयन और योजनाबद्ध बसाहट को नई गति मिलेगी।
📌 15 दिनों में कार्रवाई के निर्देश
नगरीय निकायों को संशोधित प्रावधानों के अनुसार पात्र हितग्राहियों की पहचान, दस्तावेज सत्यापन और आवास आबंटन की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने 15 दिनों में वंचित पात्र परिवारों को एएचपी आवास का लाभ दिलाना सुनिश्चित करने कहा है।
🏠 एएचपी योजना की स्थिति
• 36,969 आवास स्वीकृत
• 29,267 आवास पूर्ण
• 7,702 आवास निर्माणाधीन
• 30,438 आवास आबंटित
• 21,923 परिवारों ने आवास में रहना शुरू किया
सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य हर पात्र शहरी परिवार तक पक्के और सम्मानजनक आवास की पहुंच सुनिश्चित करना है।
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