छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में भारी बढ़ोतरी.. देखें आदेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देते हुए स्थाई यात्रा भत्ते (एसटीए) में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। संशोधन के अनुसार, राज्य के कई शासकीय सेवकों को पहले की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक भत्ता मिलेगा।
संशोधित यात्रा भत्ता नियम
यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम-8 के अनुसार, राज्य शासन ने उन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ते की नई दरें तय की हैं, जिनकी कार्य प्रकृति में गहन यात्रा शामिल होती है।
ये पदाधिकारी होंगे लाभान्वित
- राजस्व निरीक्षक
- विक्रय अमीन
- सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक)
- सहायक विकास विस्तार अधिकारी
- पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक (वे जो गहन यात्रा वाली जगहों पर कार्यरत हैं)
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियन
पहले इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को मात्र 350 रुपये मासिक स्थाई यात्रा भत्ता मिलता था। अब इसे बढ़ाकर 1200 रुपये मासिक कर दिया गया है।
सरकार का उद्देश्य
राज्य सरकार ने यह निर्णय कर्मचारियों की कठिन यात्रा और व्यावसायिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि कामकाज की गुणवत्ता और गति में भी बढ़ोतरी होगी।
वित्त विभाग का आदेश
वित्त विभाग ने इस संशोधन के लिए आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसमें नए दरें लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। इस आदेश के तहत, संशोधित यात्रा भत्ता दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला है, जो उनके कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त सहूलियत प्रदान करेगा।
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