रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीच सड़क पर कार रोककर जन्मदिन मनाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं, मुख्य सचिव से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
क्या है पूरा मामला?
27 जनवरी की रात रायपुर के रायपुरा चौक पर कुछ लोगों ने बीच सड़क पर दो कारें रोककर बोनट पर केक रखकर जन्मदिन मनाया। इसके बाद आतिशबाजी भी की गई, जिससे सड़क पर भारी जाम लग गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिर्फ 300 रुपये का जुर्माना लगाया था।
हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
इस मामले पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने प्रशासन की ओर से की गई हल्की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
अगली सुनवाई 20 फरवरी को
अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी, जिसमें मुख्य सचिव को इस घटना को लेकर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
दिया गया है।




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