Bilaspur Chhattisgarh News
आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा बेलतरा में संचालित छात्रावास के संचालन में गड़बड़ी पाए जाने पर वहां पदस्थ अधीक्षक प्रफुल्ल शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने नोडल अधिकारी की रिपोर्ट और इस आधार पर जारी शोकाज़ नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर आज निलंबन आदेश जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि गत 18 मार्च को तहसीलदार एवं नोडल अधिकारी द्वारा बेलतरा स्थित प्री. मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास अधीक्षक प्रफुल्ल शर्मा नदारद पाये गये। छात्रावास में केवल 7 छात्र उपस्थित पाये गये।
छात्रों ने बताया कि अधीक्षक छात्रावास में निवास नहीं करते हैं एवं नियमित रूप से छात्रावास में उपस्थित भी नहीं रहते हैं। छात्रों द्वारा नाश्ता एवं अन्य सामग्रियां उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में भी शिकायतें की गई । छात्रावास में गंदगी का आलम था। दीवारों पर पान-गुटका खाकर थूकने के निशान भी पाया गया । बच्चों को मच्छरदानी उपलब्ध नहीं कराये जाने की शिकायत भी की गई। बच्चों की उपस्थिति भी न्यूनतम होने एवं अन्य शिकायतें पाई गई प्रफुल्ल शर्मा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड “सी” सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होने के फलस्वरूप 20 मार्च को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।
प्रफुल्ल शर्मा, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी “स” द्वारा दिनांक 27 मार्च को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रफुल्ल शर्मा, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी “स” द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं होने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में प्रफुल्ल शर्मा का मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बिलासपुर में निर्धारित किया जाता है, शर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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