रायपुर में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट पर कार्रवाई: बिना पंजीयन चला रहा था क्लीनिक, 20 हजार का जुर्माना
रायपुर। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। एम्स और मेकाहारा के बीच स्थित एक क्लीनिक में एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर इलाज करता पाया गया, जिसके पास न तो मेडिकल डिग्री का पंजीयन था और न ही क्लीनिक संचालन की कोई अनुमति।
यह मामला तब उजागर हुआ जब छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् के रजिस्ट्रार द्वारा की गई शिकायत के आधार पर जांच की गई। जांच के बाद जिला दंडाधिकारी गौरव सिंह ने डॉ. वसी खान पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी डॉक्टर लक्ष्मी मेडिकल हॉल की दूसरी मंजिल, एम्स परिसर के पास टाटीबंध में क्लीनिक चला रहा था।

कलेक्टर के आदेशानुसार, डॉ. खान बिना किसी वैध पंजीयन के स्वयं को हृदय रोग विशेषज्ञ (कार्डियोलॉजिस्ट) बताकर मरीजों का इलाज कर रहा था, जो कि न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि मरीजों की जान जोखिम में डालने जैसा गंभीर अपराध भी है।
उल्लेखनीय है कि डॉ. वसी खान ने नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम 2010 तथा छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद के तहत न तो पंजीयन कराया और न ही क्लीनिक संचालन हेतु अनुज्ञा प्राप्त की। यह कृत्य अधिनियम की कंडिका 3 (अध्याय 2) 4 एवं कंडिका क्रमांक 12 (क) 1 एवं 2 के अनुसार दंडनीय है।
कार्रवाई के तहत डॉ. खान को 20,000 रुपये का जुर्माना</strong अधिरोपित किया गया है, जिसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर</strong के कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही, उसे तत्काल क्लीनिक संचालन बंद करने</strong के निर्देश भी दिए गए हैं।
यह मामला छत्तीसगढ़ में बढ़ते फर्जी डॉक्टरों की संख्या और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।






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