चिरमिरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सख्त निर्देशों का सख्ती से पालन कर वन विभाग ने अंततः सफल कार्यवाही को आज दिनांक 26.05.2025 दिन सोमवार को अंजाम दिया। अवैद्य अतिक्रमण पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने अपने उद्बोधन में कहा था कि जंगलों की कटाई और वन भूमि पर अतिक्रमण जैसे मामलों में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
जिस पर आज प्रभारी वन मंडलाधिकारी वन मंडल मनेंद्रगढ़ ऋषभ जैन के द्वारा THE YWN NEWS की खबरों पर विशेष गंभीरता बरतते हुए इस पर संज्ञान लिया गया और वन परिक्षेत्र चिरमिरी को आदेशित किया गया कि वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाए, इसके साथ ही वन मंडल बैकुंठपुर कोरिया के वन मंडलाधिकारी चंद्रशेखर परदेशी एवं उप वन मंडलाधिकारी अखिलेश मिश्रा ने भी इस मामले की गंभीरता को समझा जिसके बाद इस पूरी कार्यवाही में दोनो ही वन मंडल के वन विभाग की पूरी टीम संयुक्त कार्यवाही को अंजाम देने दल बल के साथ आज मौके पर पहुंच कर अतिक्रमणकारियों के अवैद्य मकान को ध्वस्त कर दिया गया, इस अवैद्य अतिक्रमण पर THE YWN NEWS की टीम द्वारा इस अवैद्य अतिक्रमण के हर पहलू पर प्रमुखता से खबरें प्रकाशित की जा रही थीं और शासन प्रशासन के समक्ष इस गंभीर विषय को निरंतर उनके संज्ञान में लाने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर अब जा कर बड़ी एवं कार्यवाही वन विभाग द्वारा की गई।

साथ ही वहां आस पास अन्य जगहों पर मौजूद मकान निर्माण के उद्देश्यों से रखे ईंटों को भी नष्ट कर दिया गया, और उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया कि भविष्य में यदि फिर इसी तरह से वन भूमि पर अवैद्य कब्जा कर मकान बनाने का प्रयास किया जाता है तो अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा निरंतर कार्यवाही किया जाएगा।

अवैद्य अतिक्रमण पर शासन प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया, वन परिक्षेत्र चिरमिरी के बीट उत्तर साजा पहाड़ सर्किल पोंड्रीहील कक्ष क्रमांक 524 में वन भूमि पर अवैद्य तरीके से कब्जा कर बनाए गए मकान को चिरमिरी एसडीएम बिजेंद्र सिंह सारथी के उपस्थिति में वन अमला पुलिस टीम के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए वहां के ना सिर्फ मकान को गिराया गया मगर वन भूमि पर कब्जा कर लंबे समय से रह रहे अन्य रहवासियों को नोटिस जारी करने की बातें भी कहीं गईं।

वन परिक्षेत्र चिरमिरी के प्रभारी रेंजर ने पत्रकारों को बताया कि उसी इलाके में मौजूद कक्ष क्रमांक 534 जहां सड़क किनारे पर ही सागौन का प्लांटेशन एरिया है, वहां वन भूमि पर अतिक्रमण कर अन्य निर्माण किए गए मकानों को ले कर नोटिस जारी किया जाएगा और एक हफ्ते से ले कर दस दिन का मोहलत दिया जाएगा, और यदि इस दौरान उन अतिक्रमणकारियों द्वारा किसी तरह का संतोषजनक जवाब प्रशासन के समक्ष नहीं रखा जाता है जिसके बाद उन पर भी सख्त कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल यह मकान वर्तमान में निर्माण किया जा रहा था जिस पर वन विभाग ने संयुक्त कार्यवाही की और वन भूमि को अतिक्रमणक मुक्त किया।






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