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स्थानांतरण नीति 2025: 13 जून तक किए जा सकेंगे आवेदन

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स्थानांतरण नीति 2025: 13 जून तक किए जा सकेंगे आवेदन

बिलासपुर, 11 जून 2025 |

राज्य शासन द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 घोषित कर दी गई है। इसके तहत तृतीय श्रेणी (गैर कार्यपालिक) और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिला स्तर पर स्थानांतरण किया जाएगा, जो कि संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पश्चात कलेक्टर द्वारा जारी किया जाएगा।

नीति के अनुसार, स्थानांतरण हेतु आवेदन 13 जून 2025 तक संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। इसके बाद 14 जून से 25 जून 2025 तक स्थानांतरण आदेश जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

राज्य शासन ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण केवल जिला संवर्ग के पदों पर जिले के भीतर ही किया जाएगा और उसी अनुरूप आदेश जारी होंगे। सभी जिला कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर को समयसीमा के भीतर प्रस्तुत करें।

13 जून 2025 को शाम 5:30 बजे तक सभी स्थानांतरण प्रस्ताव संबंधित आवेदनों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

— The YWN News

 

मनमोहन पात्रे संपादक The YUVA WORLD News

2017 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत, दैनिक अखबार, सेटेलाइट न्यूज़ चैनल, राष्ट्रीय मासिक पत्रिका में कार्य करने का अनुभव B. Sc. Mathematics व पत्रकारिता में BJMC कि डिग्री। पूर्व बिलासपुर जिला सचिव : Chhattisgarh Journalist Union Journalist Manmohan Patre Chhattisgarh

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