गौरेला-पेंड्रा- मरवाही हत्याकांड: युवती की निर्मम हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
गौरेला-पेंड्रा- मरवाही। जिले में वर्ष 2024 के चर्चित हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी को कठोर दंड सुनाया है। 26 जून 2024 को गौरेला के स्टेट बैंक के पास भरे बाजार में युवती रंजना यादव की दिनदहाड़े चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी दुर्गेश प्रजापति, निवासी लोहारी ने युवती पर 20 से अधिक वार कर उसकी मौके पर ही हत्या कर दी और घटनास्थल से फरार हो गया।
घटना के तुरंत बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे चिजगोहना पुल से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल जब्त किए गए। विवेचना निरीक्षक शनिप रात्रे और उप निरीक्षक रामनिवास राठौर ने की। पुलिस की सतत मॉनिटरिंग और समय पर अभियोग पत्र दायर करने से मामला मजबूत हुआ।
जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पेंड्रारोड ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे हत्या के अपराध में ₹1,000 अर्थदंड तथा साक्ष्य छुपाने के अपराध में 3 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास और ₹500 अर्थदंड भी दिया गया।
पुलिस एवं अभियोजन पक्ष की त्वरित कार्रवाई और ठोस साक्ष्यों ने यह सुनिश्चित किया कि आरोपी को उसके अपराध की कठोर सजा मिली। इस फैसले ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ-साथ समाज में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश भी दिया है।






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