बिलासपुर प्रेस क्लब: 130 नए सदस्यों ने सहायक पंजीयक से वोटिंग अधिकार की माँग करते सौंपा सदस्यता सूची व दस्तावेज
मुख्य बिंदु
- 130 नए सदस्यों ने सहायक पंजीयक को अपनी सदस्यता सूची व दस्तावेज सौंपे।
- वे अपनी सदस्यता को प्रेस क्लब के संविधान के अनुसार वैध बताते हैं और वोटिंग का पूरा अधिकार माँग रहे हैं।
- रजिस्टार, फर्म एवं संस्थाएँ, रायपुर ने 18 नवंबर 2025 को क्लब के चुनाव रद्द कर दिए और कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त कर नए चुनाव कराने के निर्देश दिए।
- नए सदस्यों का कहना है कि उन्होंने 9 सितंबर 2025 के चुनाव अधिसूचना के समय ही अपने नाम मतदाता सूची में पाए थे।
- यदि अधिकार नहीं मिला तो सदस्यों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
विस्तृत रिपोर्ट
बिलासपुर प्रेस क्लब के 130 नए सदस्यों ने आज अपने-अपने दस्तावेज — जिनमें सदस्यता शुल्क रसीदें और अन्य प्रमाण शामिल हैं — सहायक पंजीयक को सौंपे। ज्ञापन में कहा गया है कि 9 सितम्बर 2025 को जारी चुनाव अधिसूचना के समय उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज थे, पर बाद में कुछ सदस्यों (अजीत मिश्रा व दिलीप अग्रवाल) की शिकायत के बाद उनका नाम हटाने की मांग हुई।
ज्ञापन के अनुसार, सदस्यता के लिये क्लब के संविधान में निर्धारित शर्त — 180 दिन पहले की सदस्यता — ये 130 सदस्य पूरा करते हैं और उन्होंने जमा की गई सदस्यता शुल्क रसीदें भी संलग्न की हैं।
रजिस्टार, फर्म एवं संस्थाएँ, रायपुर के हस्ताक्षर से एक आदेश जिसकी कॉपी व्हाट्सएप पर 18 नवम्बर 2025 को वायरल हुई — उसमें 19 सितम्बर 2025 के चुनाव को अमान्य बताया गया और कलेक्टर बिलासपुर को प्रशासक नियुक्त कर नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश जारी किए गए।
सदस्यों की माँग
- मतदाता सूची में इन 130 नए सदस्यों के नामों का समावेश।
- चुनाव कराये जाने पर सभी 130 सदस्यों को वोटिंग अधिकार दिया जाए।
- यदि अधिकार न मिले तो सार्वजनिक आंदोलन करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
पृष्ठभूमि
चुनाव के समय शिकायतकर्ता अजीत मिश्रा व दिलीप अग्रवाल ने नए जोड़े गए सदस्यों को अवैध करार देने की दलीलें दीं और सहायक पंजीयक के पास शिकायत की। चुनाव के दौरान इन शिकायतों के बावजूद 19 सितंबर 2025 को चुनाव सम्पन्न हुआ, पर बाद में रजिस्टार के आदेश से चुनाव को रद्द कर दिया गया।
“हमारी सदस्यता वैध है; हमने सदस्यता शुल्क जमा किया है और संविधान में निर्धारित शर्तें पूरी की हैं। हमें मतदाता सूची में नाम और पूर्ण वोट का अधिकार चाहिए — अन्यथा हमें आंदोलन करना पड़ेगा।”
आगे क्या होगा?
अब यह देखने वाली बात है कि रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएँ रायपुर इस शिकायत पर क्या कार्यवाही करते हैं और कलेक्टर द्वारा किस प्रक्रिया के तहत नए चुनाव कराये जाएंगे। The YUVA WORLD News इस मामले पर आगे की कार्रवाई व अधिकारिक बयान प्राप्त होते ही अपडेट देगी।
संबंधित दस्तावेज / संदर्भ (जिनका उल्लेख ज्ञापन में है)
- सदस्यता शुल्क रसीदें (संग्लन)
- 9 सितंबर 2025 की चुनाव अधिसूचना (प्रेस क्लब)
- रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएँ, रायपुर का आदेश — 18 नवम्बर 2025 (व्हाट्सएप पर वायरल प्रति का हवाला)
संपर्क: पत्रकार प्रतिनिधि — The YUVA WORLD News, बिलासपुर. रिपोर्ट: स्थानीय संवाददाता






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