राष्ट्रीय अपमान! गणतंत्र दिवस पर राशि स्टील में तिरंगा जमीन पर गिरा, वीडियो वायरल
बिलासपुर। जहां 26 जनवरी को पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मना रहा था, वहीं दूसरी ओर मस्तूरी जनपद के पाराघाट स्थित राशि स्टील प्राइवेट लिमिटेड में घटी एक गंभीर और शर्मनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।
कंपनी परिसर में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के दौरान फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अचानक रस्सी से फिसलकर जमीन पर गिर गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है।
📹 ध्वजारोहण के समय मौजूद थे कंपनी के शीर्ष अधिकारी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ध्वजारोहण के समय कंपनी के डायरेक्टर रोहित अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल, जीएम चिंटू मिश्रा सहित सैकड़ों कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। इसके बावजूद ध्वज व्यवस्था में गंभीर चूक होना कई सवाल खड़े करता है।
राष्ट्रीय ध्वज का जमीन पर गिरना न केवल लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि यह देश की गरिमा और संविधान के सम्मान पर भी गहरा आघात माना जाता है।
📜 क्या कहता है Flag Code of India?
Flag Code of India, 2002 के अनुसार—
- राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी जमीन, फर्श या पानी को छूने नहीं दिया जा सकता।
- ध्वजारोहण से पहले झंडे की रस्सी, खंभा और व्यवस्था पूर्ण रूप से सुरक्षित होनी चाहिए।
- ध्वज का गिरना या क्षतिग्रस्त होना अपमान की श्रेणी में आता है।
⚖️ क्या बनता है कानूनी अपराध?
यदि यह सिद्ध होता है कि यह घटना लापरवाही या असावधानी के कारण हुई है, तो यह राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत जांच का विषय बन सकती है।
इस कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर जुर्माना या कारावास तक का प्रावधान है, हालांकि प्रत्येक मामले में प्रशासनिक जांच के बाद ही कार्रवाई तय होती है।
🚨 प्रशासनिक जांच की उठी मांग
वीडियो सामने आने के बाद नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या कंपनी प्रबंधन इस घटना पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करता है।
— The YUVA WORLD News






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