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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक संबल..3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक संबल

रायपुर | 28 जनवरी 2026

केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) का संचालन किया जा रहा है।

इस योजना का लाभ रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, खेतिहर मजदूर सहित असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों को मिल रहा है।

60 वर्ष की आयु के बाद मिलेगी 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन

योजना के अंतर्गत लाभार्थी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद उसे
प्रति माह 3000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है।

यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें श्रमिक द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि
केंद्र सरकार द्वारा भी जमा की जाती है।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

मुंगेली के श्रम पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ वे श्रमिक उठा सकते हैं—

  • जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो
  • जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम हो
  • जो EPFO, ESIC या NPS के सदस्य न हों
  • जो आयकर दाता न हों

अंशदान कितना देना होगा?

अंशदान की राशि लाभार्थी की आयु के अनुसार निर्धारित है—

  • 18 वर्ष की आयु में जुड़ने पर मात्र 55 रुपये प्रतिमाह
  • 40 वर्ष की आयु में जुड़ने पर 200 रुपये प्रतिमाह

पंजीकरण कैसे करें?

इच्छुक श्रमिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
इसके अलावा लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।

पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज—

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • नामिनी का विवरण

मनमोहन पात्रे संपादक The YUVA WORLD News

2017 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत, दैनिक अखबार, सेटेलाइट न्यूज़ चैनल, राष्ट्रीय मासिक पत्रिका में कार्य करने का अनुभव B. Sc. Mathematics व पत्रकारिता में BJMC कि डिग्री। पूर्व बिलासपुर जिला सचिव : Chhattisgarh Journalist Union Journalist Manmohan Patre Chhattisgarh

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