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Bilaspur: होटल शिवा इन की छत पर चल रहा था अवैध हुक्का बार, चकरभाठा पुलिस की रेड में एक गिरफ्तार…55 हजार रुपये का सामान जब्त..सूत्रों का दावा – तीन साल से चल रहा था हुक्का?

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Bilaspur News: होटल शिवा इन की छत पर चल रहा था अवैध हुक्का बार, चकरभाठा पुलिस की रेड में संचालक गिरफ्तार

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। चकरभाठा थाना पुलिस ने अवैध रूप से संचालित हुक्का बार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल शिवा इन की छत पर चल रहे हुक्का संचालन का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से संचालक सिद्धार्थ गुप्ता को गिरफ्तार कर लगभग 55 हजार रुपये का हुक्का सामान जब्त किया है।

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिले में अवैध रूप से होटल और बार में संचालित हुक्का बार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना प्रभारी उमेश साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 08 मार्च 2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पर बोदरी स्थित होटल शिवा इन में दबिश दी।

रेड के दौरान होटल की छत पर अवैध रूप से हुक्का पिलाया जा रहा था, जहां से पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर लिया।

55 हजार रुपये का सामान जब्त

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से निम्नलिखित सामान जब्त किया है:

  • 12 नग हुक्का पॉट
  • 12 नग स्टेंड
  • 12 नग चिलम
  • 12 नग पाइप
  • 06 पैकेट कोको जेल कोयला
  • 01 नग कोल हिटर
  • 03 प्लास्टिक डिब्बों में तंबाकू युक्त फ्लेवर
  • नगद 5000 रुपये

जब्त सामान की कुल कीमत लगभग 55,000 रुपये आंकी गई है।

इन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (COTPA) की धारा 21(1), 21(2), 27 और 4 के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।

सूत्रों का दावा – तीन साल से चल रहा था हुक्का

सूत्रों के अनुसार होटल में बिना लाइसेंस बार संचालन की शिकायत पहले से मिल रही थी। और बताया जा रहा है कि पिछले करीब तीन वर्षों से होटल पर हुक्का पिलाया जा रहा था

होटल में लिफ्ट केवल तीसरी मंजिल तक जाती है, जबकि अवैध हुक्का संचालन चौथी मंजिल की छत पर किया जाता था। ऐसे में अधिकारियों के पहुंचने तक अक्सर सामान छुपा दिया जाता था।

फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अवैध हुक्का कारोबार का खुलासा हो गया है। अब सवाल उठ रहा है कि इतने लंबे समय से चल रहे इस अवैध धंधे को आखिर किसका संरक्षण प्राप्त था?

 

क्यों उठ रहे हैं सवाल…?

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (COTPA) की धारा  21 (1), 21 (2), 4 और 27 के तहत कार्रवाई की है। जानकारों का कहना है कि इन धाराओं में अक्सर जुर्माना या जमानत जल्दी मिल जाती है।

ऐसे में अब शहर में चर्चा है कि यदि लंबे समय से अवैध रूप से हुक्का बार संचालित हो रहा था, तो क्या अन्य कड़ी कानूनी धाराएँ भी नहीं लगाई जानी चाहिए थीं?

अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में और क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या इस तरह के अवैध कारोबार पर प्रशासन आगे और सख्त कार्रवाई करता है।

हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कुछ नाम.. जिसका खुलासा जल्द 

The YUVA WORLD News के विश्वसनीय सूत्रों ने मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कुछ ऐसे नाम बताएं है जिसके बारे में हमारे द्वारा जानकारी जुटाई जा रही है जिसका खुलासा हम अपने अगले पार्ट में करेंगे।

मनमोहन पात्रे संपादक The YUVA WORLD News

2017 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत, दैनिक अखबार, सेटेलाइट न्यूज़ चैनल, राष्ट्रीय मासिक पत्रिका में कार्य करने का अनुभव B. Sc. Mathematics व पत्रकारिता में BJMC कि डिग्री। पूर्व बिलासपुर जिला सचिव : Chhattisgarh Journalist Union Journalist Manmohan Patre Chhattisgarh

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