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बिलासपुर : सकरी थाना क्षेत्र में NH पर कार में Birthday Celebration पड़ा भारी…. 1 युवती और 3 युवकों पर केस दर्ज…शराब के नशे में मिले आरोपी

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बिलासपुर। जिले के सकरी थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नेशनल हाईवे पर बीच सड़क में गाड़ी खड़ी कर जन्मदिन मनाना और शराब पार्टी करना युवाओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 युवक और 1 युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 22 मार्च 2026 की रात करीब 11:50 बजे पेट्रोलिंग के दौरान उप निरीक्षक अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक काले रंग की कार (CG 07 BH 9996) में सवार कुछ लड़के द्वारा लहराते हुए चलाते ले जाकर नेशनल हाईवे रोड सम्बलपुरी ओवर ब्रीज के उपर बीच रोड में गाड़ी खड़ाकर आवागमन अवरूद्ध कर दिये है तथा शराब पी रहे हैं और चखना खा रहे हैं ।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ( बीट क्रमांक 02 ) तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पाया गया कि तीन युवक और एक युवती बीच सड़क में गाड़ी खड़ी कर जन्मदिन मना रहे थे, जिससे आवागमन बाधित हो रहा था।

🚨  शराब के  नशे में मिले आरोपी

पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर एल्कोमीटर से जांच की, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई। वाहन की जांच में केक भी बरामद हुआ।

👤 आरोपी के नाम

  • निहाल साडिल्य (22 वर्ष), कोरबा
  • अतुल वर्मा (21 वर्ष), कोरबा
  • प्रियांशु चौरासिया (19 वर्ष), कोरबा
  • आदिती भंडारी (19 वर्ष), बिलासपुर

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि वाहन के सामने नंबर प्लेट नहीं लगी थी, जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है।

⚖️ इन धाराओं में हुई कार्रवाई

  • धारा 285 BNS – लापरवाही से खतरा उत्पन्न करना
  • धारा 3(5) BNS – सामूहिक अपराध
  • धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट – शराब पीकर वाहन चलाना

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।


📢 जानिए: नेशनल हाईवे पर जाम या बर्थडे पार्टी करना कितना बड़ा अपराध?

आजकल युवाओं में सड़कों पर केक काटकर बर्थडे मनाने का ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन यह कानूनन अपराध है। खासकर नेशनल हाईवे पर ऐसा करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

🚫 क्या-क्या है गैरकानूनी?

  • सड़क या हाईवे पर गाड़ी खड़ी कर जाम लगाना
  • सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना
  • ड्रिंक एंड ड्राइव
  • वाहन नियमों का उल्लंघन (जैसे नंबर प्लेट नहीं होना)

⚖️ क्या हो सकती है सजा?

  • ₹10,000 तक जुर्माना या 6 महीने तक की जेल (Drunk Driving)
  • ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द
  • BNS के तहत आपराधिक मामला दर्ज
  • वाहन जब्ती

विशेष: यदि इस दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है, तो IPC/BNS की गंभीर धाराएं भी लग सकती हैं, जिससे सजा और बढ़ सकती है।


👮‍♂️ कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम

  • आरक्षक 1180 अनुप नेताम
  • आरक्षक 1208 सज्जू अली
  • आरक्षक 144 फिरोज खान

THE YUVA WORLD NEWS आम जनता से अपील करता है कि सड़क को जश्न का स्थल न बनाएं, यह आपकी और दूसरों की जान के लिए खतरनाक हो सकता है।

मनमोहन पात्रे संपादक The YUVA WORLD News

2017 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत, दैनिक अखबार, सेटेलाइट न्यूज़ चैनल, राष्ट्रीय मासिक पत्रिका में कार्य करने का अनुभव B. Sc. Mathematics व पत्रकारिता में BJMC कि डिग्री। पूर्व बिलासपुर जिला सचिव : Chhattisgarh Journalist Union Journalist Manmohan Patre Chhattisgarh

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