बैकुंठपुर ज्वेलरी चोरी कांड: CCTV से खुलासा, मां-बेटी गिरफ्तार, 63 हजार के जेवर बरामद
बैकुंठपुर, कोरिया। कोरिया जिले के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में ज्वेलरी दुकान से सोने-चांदी के जेवर चोरी करने वाली मां-बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
दुकानदार को झांसा देकर की थी चोरी
जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर के डबरीपारा निवासी आयुष सोनी (21 वर्ष), पिता मनोज सोनी की नगर के महलपारा क्षेत्र में अंकित ज्वेलरी आर्ट नाम से दुकान संचालित है। 28 मई को एक महिला और एक युवती दुकान पहुंचीं और विभिन्न आभूषण दिखाने की मांग की।
इस दौरान दोनों ने सोने की नाक की कील के 2 पीस और एक चांदी की चेन खरीदी। कुल 10,930 रुपए की खरीदी में उन्होंने 6,300 रुपए नकद भुगतान किया और शेष 4,630 रुपए उधार बताते हुए ग्राम केनापारा निवासी जयप्रकाश यादव के नाम से बिल बनवाया।
ज्वेलरी मिलान में सामने आई चोरी
दोनों महिलाओं के जाने के बाद दुकान संचालक ने जब ज्वेलरी का मिलान किया तो कुछ आभूषण गायब मिले। संदेह होने पर उसने दुकान में लगे CCTV कैमरों की जांच की।
फुटेज में साफ दिखाई दिया कि महिला और युवती ज्वेलरी देखते समय चोरी-छिपे आभूषण अपने पास रख रही थीं।
63 हजार 200 रुपए के जेवर चोरी
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला कि आरोपियों ने:
- 10,000 रुपए कीमत की चांदी की चेन
- 50,000 रुपए कीमत की सोने की एक जोड़ी बाली
- 3,200 रुपए कीमत की सोने की 2 नाक की कील
चोरी की थी। कुल चोरी गई ज्वेलरी की कीमत 63,200 रुपए आंकी गई। इसके बाद दुकान संचालक ने बैकुंठपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई।
सीसीटीवी और बिल के आधार पर पुलिस ने पकड़ा
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे के नेतृत्व में बैकुंठपुर थाना एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज और बिल में दर्ज पते की मदद से आरोपियों की तलाश की।
पुलिस टीम ग्राम पंचायत केनापारा पहुंची, जहां से खुशबू सोनवानी (19 वर्ष) एवं सुनीता सोनवानी (35 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों के मां-बेटी होने की जानकारी सामने आई।
चोरी का माल बरामद, भेजा गया जेल
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई ज्वेलरी बरामद कर ली है। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305(अ) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
शनिवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
The YUVA WORLD News से जुड़े रहें, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए।






Average Rating
More Stories
Bilaspur : पत्रकार जिया उल्ला खान की शिकायत पर अमन सेन के खिलाफ FIR, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप
छत्तीसगढ़ी फिल्म ‘स्क्रीन’ बुल्गारिया के गोल्डन फेमी फिल्म फेस्टिवल में क्वार्टर फाइनलिस्ट
Bilaspur News : 15 मिनट के लिए बाइक मांगकर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार, दूसरी मोटरसाइकिल भी बरामद