रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश 10 जून के बाद होगी। बता दें कि सौम्या चौरसिया ने अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत मांगी है, लेकिन जस्टिस एनके व्यास ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
ज्ञात हो कि भूपेश बघेल सरकार के दौरान करोड़ों के कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को मनी लांड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशाय ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से सौम्या चौरसिया रायपुर के सेंट्रल जेल बंद हैं। इससे पहले कोयला घोटाला और मनी लांड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने के लिए सौम्या पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया था। बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने 540 करोड़ रुपये के कथित कोयला घोटाले का खुलासा किया था।





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