शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय भर्ती में घोटाले का आरोप, NSUI नेता रंजेश सिंह ने कुलपति को हटाने की मांग की
जगदलपुर। शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में 59 शैक्षणिक पदों की भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए NSUI के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह ने कुलपति प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव को पद से हटाने की मांग की है।
रंजेश सिंह ने 29 अप्रैल को राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को एक विस्तृत पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में हुए घोटालों की जानकारी देते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। आरोप लगाया गया है कि बिना शासन की अनुमति के पदों में परिवर्तन कर विज्ञापन निकाला गया।
भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के मुख्य बिंदु:
- विश्वविद्यालय सेटअप के अनुरूप स्वीकृत पदों में संशोधन किए बिना रोस्टर तैयार कर दिया गया।
- व्याख्याता के 4 पदों को सहायक प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के एक पद को सह प्राध्यापक में परिवर्तित किया गया।
- यह बदलाव बिना शासन अनुमति के किया गया, जो नियमों का उल्लंघन है।
- आरक्षण रोस्टर और आयु सीमा संबंधी नियमों की अनदेखी की गई।
- बिना विषय विशेषज्ञों की स्क्रूटिनी समिति के आवेदनों की जांच कर सूची तैयार की गई।
रश्मि देवांगन के पक्ष में नियमों में ढील?
शिकायत में उल्लेख है कि संविदा सहायक प्राध्यापक रश्मि देवांगन की पीएचडी न होने के कारण अक्टूबर 2023 में भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। फरवरी 2024 में डिग्री प्राप्त होने के बाद प्रक्रिया पुनः शुरू हुई, जिससे उनके पक्ष में नियमों में ढील देने की आशंका जताई गई है।
अलाइड विषयों में भेदभाव
शिकायत में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने Allied/Relevent Subjects की स्पष्ट सूची नहीं दी। कुछ विषयों को सहविषय मान्यता दी गई, तो कुछ को नहीं, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं।
रिक्त पदों की स्थिति
- प्राध्यापक: 10 में से 10 पद रिक्त
- सह प्राध्यापक: 20 में से 18 पद रिक्त (केवल 19 पदों की अनुमति)
- सहायक प्राध्यापक: 31 में से 27 पद रिक्त (30 पदों की अनुमति)
- व्याख्याता: 4 पद रिक्त, पर कोई स्वीकृति नहीं
रंजेश सिंह का कहना है कि सभी परिस्थितियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि रश्मि देवांगन की नियुक्ति बिजनेस मैनेजमेंट विषय में सहायक प्राध्यापक पद पर तय है।
उन्होंने मांग की है कि:
- पूरी भर्ती प्रक्रिया को तत्काल निरस्त किया जाए।
- शासन स्तर पर जांच समिति गठित हो।
- विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 के तहत कुलपति को पद से हटाया जाए।
The YWN News









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