शराब के नशे में वाहन चलाकर 4 लोगों की मौत, आरोपी गिरफ्तार – गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज
पेंड्रा, 19 जून 2025: पेंड्रा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के मामले में थाना पेंड्रा पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी स्नेहिल गुप्ता पिता सुनील गुप्ता (उम्र 25 वर्ष, निवासी मरवाही) को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है।
आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) समेत कई गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, घटना के दिन आरोपी शराब के नशे में अपनी माता वंदना गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड काले रंग की ब्रेज़ा कार से तेज गति से पेंड्रा से ग्राम सेवरा की ओर जा रहा था। तेज रफ्तार और नशे में होने के कारण उसने दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिससे चार लोगों की मौके पर मौत हो गई।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद जेल भेजा गया।

गौरतलब है कि स्नेहिल गुप्ता थाना मरवाही का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरुद्ध पूर्व में मारपीट, सट्टा एक्ट सहित कुल छह आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
जिला पुलिस की जनहित अपील
“नशे में वाहन चलाना – आपकी लापरवाही, दूसरों की ज़िंदगी पर भारी!”
- शराब या किसी भी नशे की हालत में वाहन चलाना कानूनन अपराध है।
- ऐसे मामलों में सीधे गिरफ्तारी और जेल भेजने की कार्यवाही की जाती है।
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 सहित गंभीर धाराएं लगाई जा सकती हैं।
जिला पुलिस का संकल्प: सुरक्षित सड़कें, नशा मुक्त वाहन चालक।
जनहित में अपील की जाती है कि यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में वाहन चलाता हुआ दिखाई दे, तो तत्काल नजदीकी थाना या डायल 112 पर सूचना दें।





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